उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ में आपका स्वागत है
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तर प्रदेश में अधिनियम संख्या 16/1995 के अन्तर्गत
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की स्थापना
दिनांक 08 अगस्त 1994 से मानी गयी तथा जून 1995 से यह आयोग कार्यरत है।
संविधान अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित
रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण, अनुश्रवण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन का
मूल्यांकन करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य है।
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